बलरामपुर।बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पोड़ीखुर्द निवासी अभय सिंह मार्को बलरामपुर कलेक्टर, बलरामपुर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग व रायपुर सचिव छत्तीसगढ़ राज्य अनुसुचित जनजाति आयोग को ज्ञापन सौंप ग्राम पोड़ीखुर्द के सरपंच खीस्त मसीह भेंगरा उर्फ कुंवर भेंगरा पिता जोहन भेंगरा की जाति प्रमाण पत्र जांच की मांग करते हुए कार्यवाही की मांग की है।
ज्ञापन सौंप कहा कि मिथ्या, फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के आधर पर प्राप्त सुविधाओं को वापस जिया जाना तथा दिए गए लाभ की वसूली किये जाने के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 9 (1) एवं धारा 9 (2) के द्वारा मिथ्या, फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र धारक के द्वारा आरक्षित पद पर प्राप्त नियुक्ति आरक्षित सीट पर किसी शैक्षणिक संस्था में प्राप्त किया गया प्रवेश तथा ऐसा कोई भी लाभ जो उसके द्वारा उक्त मिथ्या,फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है के वापस लेने का प्रावधान किया गया है। धारा 9(3) के द्वारा ऐसा लाभ की वसूली भू- राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने का प्रावधान किया गया, धारा 9(4) के द्वारा मिथ्या, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त डिग्री डिप्लोमा आदि को निरस्त करने का प्रवधान किया गया है तथा धारा 9 (5) के द्वारा आरक्षित सीट पर निर्वाचन होने की स्थिति में प्रमाण पत्र के निरस्त होने की तिथि से उक्त सीट रिक्त माने जाने का प्रावधान किया गया है और नियमानुसार मिथ्या, फर्जी सामाजिक जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए ग्राम पोड़ीखुर्द के सरपंच खीस्त मसीह भेंगरा उर्फ कुंवर भेंगरा पिता जोहन भेंगरा के ऊपर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 420, 467, 468, 171, 120 (B) के तहत संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। ज्ञापन में आवेदन पर गंभीरता से विचार करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए एक्त कार्यवाही से आयोग एवं आवेदक को अवगत कराने की मांग की है।