अंबिकापुर: करोडो की ठगी के मामले मे फरार मास्टरमाइंड आरोपिया को गिरफ्तार करने में सरगुजा पुलिस कों बड़ी सफलता मिली है।ग्रामीणों को बोर खनन, कृषि कार्य तथा पशुपालन हेतु आवश्यक आर्थिक सहायता दिलाने के नाम पर एवं जमीन सम्बन्धी मामलो मे धोखाधड़ी करने के मामले मे मास्टरमाइंड लता खुटे को सरगुजा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। इस मामले में पूर्व मे 03 आरोपियों गिरफ्तार को किया जा चुका हैं।
पुलिस ने बताया कि चंद्रकांती भगत रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि लता खुटे ने 19 डिसमील जमीन बेचने की बात करते हुए 5 लाख रुपये अग्रिम राशी लेकर नोटरी के समक्ष अनुबंध किया गया।लता खुटे द्वारा जमीन की चौहद्दी एवं अनुमति लेने की बात बोलकर पुनः अलग अलग किस्तों में 16 लाख रुपये आवेदको से ली एवं जमीन रजिस्ट्री करने पर टाल मटोल कर रही थी,जमीन रजिस्ट्री में टाल मटोल करने पर शंका होने पर जमीन के सम्बन्ध में जानकारी लेने पर जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री होने पाया गया लता खुटे द्वारा एवं अन्य लोगो से जमीन रजिस्ट्री करने की बात बोलकर धोखाधड़ी कर कुल 21 लाख रुपये की ठगी कारित किया गया है, जिसके रिपोर्ट पर आरोपिया के खिलाफ थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 176/23 420,467,468 के तहत अपराध दर्ज किया गया।
आरोपिया लता खुटे एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध 9400000/-रुपये से अधिक की थोखाधड़ी के दर्ज मामले
गोड़े पैकरा उम्र 49 वर्ष निवासी बुकापारा मेन रोड अमगांव जिला बलरामपुर एवं अन्य 02 मामलो मे प्रार्द्वारा अलग अलग आवेदन पर थाना गांधीनगर मे अलग अलग रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वर्ष 2021 में प्रार्थी के गाँव में सरगुजा मार्ट प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के ऐजेंट आये थे जो उक्त कम्पनी कि संचालिका का नाम लता खुटे होना बताकर उनकी कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराने पर कंपनी द्वारा ग्रामीण कृषको को बोर खनन, मुर्गी पालन, पशु पालन व जैविक खेती हेतु आर्थिक सहयोग दिया जाता है, जिसमें कृषि उत्पादन हेतु कम्पनी में रूपये जमा करने पर मुनाफा में से 80 प्रतिशत कृषकों को मुनाफा बतौर दिया जाता है जिसके बाद प्रार्थी एवं उसका साथी छबीनाथ पैकरा 04अप्रैल को सरगुजा मार्ट प्रायवेट लिमिटेड कंपनी गंगापुर जाकरलता खुटें से मिले जो उपरोक्त जानकारी के विषय में बहुत सी बातें बताकर कम्पनी में रूपये जमा करने पर लाभ होना समझायी जिसके बाद प्रार्थी एवं उसका साथी छबीनाथ पैकरा अपना अपना 2,50,000 रूपये कुल 5,00,000 रूपये लता खुंटे को दिये जिसके द्वारा स्टाम्प पेपर पर लिखकर दिया गया, प्रार्थी के अतिरिक्त परिचित रामदयाल उईके भी कम्पनी में 50,000 रूपये नगद जमा किया था, लता खुंटे के द्वारा जमा राशि से प्रार्थी एवं उसका साथीयो को लोन की सुविधा भी दी जायेगी बताया गया था किन्तु लोन या अन्य कृषि सम्बधी सहायता हेतु उसके कार्यालय जाने पर वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी, इसी बीच रामदयाल उईके को रूपये की आवश्यकता होने पर वह 14/10/22 को कम्पनी के कार्यालय जाकर अपना दिया गया रकम वापस मांगा तो लता खुटे द्वारा उसे 50,000/- रूपये का चेक दिया गया जो बाउंस हो गया जिसके बाद प्रार्थी एवं उसका साथी छबीनाथ पैंकरा भी उससे अपना दिया रूपये वापस मांगे जो लगातार बहाना बनाती थी वर्ष 2023 में लता खुंटे ने प्रार्थी एवं उसका साथी छबीनाथ पैकरा को चेक दी जो बाउंस हो गया इसके बाद प्रार्थी एवं उसका साथी लता खुंटे के कम्पनी में कई बार गये जो कोई न कोई बहाना बनाती रहती थी, प्राथी एवं उसके साथियो को जानकारी मिली कि लता खुटे फाड किस्म की महिला है जो आसपास के लोगों से करोड़ों रूपये की ठगी कर ली है, इस महिला आसपास के ग्रामीणों से रजिस्ट्रेशन, मुर्गी पालन, सुवर पालन व अन्य पशुपालन के संबंध में ठगी की है, मामले मे कुल 550000/- रुपये की ठगी के मामले में प्राथी के रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे मामले के आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 442/23 धारा 420, 34 का अपराध एवं अन्य 03 प्रकरणों में बोरवेल खनन, जमीन फर्जीवाड़ा एवं अन्य कृषि कार्य के नाम पर 9400000/- रुपये से अधिक की ठगी करने के मामले में प्रार्थियों के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 447/23 धारा 420, 34., अपराध क्रमांक 438/23 धारा 420, 34 अपराध क्रमांक 95/24 धारा 420, 467, 468, . का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया हैं ।
इस प्रकरण में विवेचना दौरान सरगुजा मार्ट प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी का बैंक अकाउंट डिटेल तथा आर.ओ.सी. प्राप्त किया गया जिसके अवलोकन पर सरगुजा मार्ट प्रा. लि. कम्पनी तथा उक्त कम्पनी को लता खुटे के अतिरिक्त राजाराम जगत तथा जीशु तिकी के सयुक्त नाम पर होना पाया गया, तया कंपनी के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जानकारी प्राप्त की गयी जिसमें सरगुजा मार्ट कंपनी के डायरेक्टर के रूप में राजाराम जगत, जिसू तिकीं, लता खुटे, एवं लक्ष्मी प्रसाद का नाम होना पाया गया है, पूर्व में प्रकरण के आरोपीगण (01) जिसू तिर्की उम्र 32 वर्ष साकिन बोदा पोस्ट बिलासपुर बतौली (02) राजराम जगत उम्र 45 वर्ष साकिन गोर्गी जजावल थाना चंदौरा जिला सूरजपुर कों मामले में पकड़कर 18/02/24 को गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।जो प्रकरण के अन्य आरोपी (03) लक्ष्मी प्रसाद उम्र 26 वर्ष निवासी दुष्पी थाना राजपुर जिला बलरामपुर कों कम्पनी का डायरेक्टर होने व कंपनी से लाभ कमाने के कारण आरोपी को 19 फरवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।
आपको बता दे कि इस मामले में मुख्य आरोपिया फरार चल रही थी, आरोपिया का पत्ता तलाश किया जा रहा था, जो पुलिस टीम के सतत प्रयास से आरोपिया (04) लता खुटे उम्र 45 वर्ष निवासी गंगापुर गांधीनगर को पकड़कर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया आरोपियां द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपिया के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता हैं।आरोपिया के कब्जे से दस्तावेज, लैपटाप एवं चेक बुक बरामद किया गया है, इस मामले में अन्य निवेशकों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है निवेशकों को थाना तलब कर पूछताछ करने पर धोखाधड़ी की रकम बढने की संभावना है।