बलरामपुर:ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री परिवहन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपियों से से 01 आइसर ट्रक सहित विस्फोटक सामग्री- APEX D-CORD – ॥ कोडेक्स वायर कुल कीमती करीब 42 लाख 57 हजार का बरामद किया गया।

तीन नवंबर को चौकी बलंगी के सामने लगे बेरियर में वाहन चंकिग के दौरान वाड्रफनगर की ओर से आ रहे आइसर ट्रक क्रमांक टी. एस. 30 टी 0700 को चेक करने हेतु रोका गया, वाहन चालक एवं परिचालक से नाम पता पुछने पर वाहन चालक अपना नाम पता राजकुमारा स्वामी गाँड जनागामा पिता राजामौली गौड, उम्र. 36 वर्ष, सा. दिमादुती, थाना मामडा, जिला अदीलाबाद, तेलंगाना एवं परिचालक अपना नाम पता गांधी कुमार यादव पिता भुनेश्वर यादव, उम्र 24 वर्ष, सा. पेठंडी, थाना देवरी, जिला ग्रिडी, झारखण्ड बताया। वाहन के चेकिंग में वाहन के अन्दर ट्राली में विस्फोटक सामग्री APEX D CORD II कोडेक्स वायर होना पाया गया। मौके पर उपस्थित गवाहों को धारा 160 जाफौ का नोटिस देकर गवाहों के समक्ष वाहन चालक को वाहन में लोड विस्फोटक सामग्री का दस्तावेज, रूट चार्ट, विधिवत् सूचना एवं वाहन के दस्तावेज तथा स्वयं का लायसेंस प्रस्तुत करने हेतु धारा 91 जाफौ का नोटिस दिया गया जो वाहन चालक के द्वारा नोटिस के जवाब में रूट चार्ट में जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से परिवहन करने के संबंध में अनुमति / रूट नहीं है, लिखकर दिया। वाहन चालक के द्वारा रूट चार्ट एवं विधिवत् सूचना देने संबंधित नियमों को उलंघन से नक्सल प्रभावित जिला बलरामपुर में नक्सलियों के कब्जे में चले जाने से मानव जीवन को संकट उत्पन्न होने की संभावना थी जो विधिसम्मत नहीं होने से चालक के कब्जे से विस्फोटक सामग्री- APEX D CORD II 166 बाक्स, कीमती 17,57,044 रू एवं आइसर ट्रक . वाहन क्रमांक टी. एस. 30 टी 0700 किमती लगभग 25,00000 रूपये, कुल जुमला करीब 42,57,044.00 रुपये (बयालिस लाख सन्तावन हजार चौवालिस रूपये) एवं विस्फोटक सामग्री का दस्तावेज एवं वाहन का दस्तावेज मुताबिक जप्ती पत्रक समक्ष गवाहन जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। मामला जमनातीय होने एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर आरोपी राजकुमारा स्वामी गौड जनागामा पिता राजामौली गौड उम्र 36 वर्ष सा. दिमादुती थाना मामडा जिला अदीलाबाद तेलंगाना को जमानत मुचलका पर पाबंद कर रिहा किया गया जो विस्फोटक सामग्री APEX D CORD II कोडेक्स डेटोनेटर का भारी मात्रा में उपेक्षापूर्ण गलत रूट मैप में बिना सुरक्षा एवं सूचना के परिवहन करना पाया गया जाने पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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