बलरामपुर: विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान शराब की अवैध बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रिमिजियुस एक्का के निर्देश पर जिला आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध शराब विक्रय करने वालों पर छापामार कार्यवाही की जा रही है। सूचना पर ग्राम सारंगपुर में अवैध रूप से लावारिस हालात में रखे गये 100 बल्क लीटर अवैध महुआ शराब एवं 60 किलोग्राम महुआ लाहन तथा ग्राम राजपुर में 80 बल्क लीटर अवैध महुआ शराब एवं 150 किलोग्राम महुआ लाहन कुल 180 बल्क लीटर महुआ शराब तथा 150 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत् अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण कायम किया गया।
जिला आबकारी अधिकारी सुनील कुमार सूर्यवंशी ने बताया है की विधानसभा निर्वाचन के दौरान अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, परिवहन तथा सार्वजनिक जगहों पर मदिरापान और राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों के किनारे संचालित होटल, ढ़ाबा में शराब रखने, पीने एवं पीलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।