सूरजपुर: कलेक्टर इफ्फत आरा के निर्देश पर राजस्व, खाद्य एवं मंडी की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम हरिपुर में धान कोचियों पर छापामार कार्यवाही किया गया। टीम द्वारा 7 जनवरी को ग्राम हरिपुर में सतीश गुप्ता पिता लक्ष्मीनारायण गुप्ता के पास 100 बोरी वजन 40 क्विंटल, राजकुमार गुप्ता पिता श्यामलाल गुप्ता से 441 बोरी वजन 176 क्विंटल तथा चंदन गुप्ता पिता अनुर गुप्ता से 300 बोरी वजन 120 क्विंटल जब्त किया गया ।
इस व्यापारियों के द्वारा बिना मंडी लाइसेंस के धान की खरीद कर संग्रहित किया जाना पाया गया। जब्त धान पर छ.ग. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किया जा रहा है। जांच के दौरान चंदन गुप्ता के गोदाम से 115 किलोग्राम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पैकेट युक्त चना पाया गया। इस दौरान व्यापारी चंदन गुप्ता द्वारा गोदाम बंद कर चने का पैकेट फाड़कर चना अलग कर दिया गया जिसे मौके पर चना एवं पैकेट दल द्वारा बरामद किया गया। मौके खाद्य निरीक्षक द्वारा व्यापारी चंदन गुप्ता का कृत्य छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की संगत कंडिका का उल्लंघन होना पाते हुए चना को जब्त कर उचित मूल्य दुकान संचालन कर्ता को सुपुर्द किया गया। तत्संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा। जाँच दल द्वारा आगामी धान खरीदी के टोकन के विरुद्ध कृषकों के पास उपलब्ध धान का भी भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें ग्राम पंचायत सुन्दरगंज के बालकुमार पिता नंदलाल के पास 100 क्विंटल धान का टोकन के विरुद्ध 60 क्विंटल धान पाया गया। दल द्वारा शेष धान के आनुपातिक रकबा समर्पण प्रस्तावित किया जाएगा।
जांच दल में डिप्टी कलेक्टर वर्षा बंसल, राजस्व निरीक्षक भरत प्रसाद, हल्का पटवारी, खाद्य निरीक्षक नीतीश कुमार, मंडी निरीक्षक दीपक कुजुर एवं पुलिस चौकी खड़गवां के स्टॉफ शामिल रहे।