अम्बिकापुर: जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आर.बी. घोरे ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को जरूरी बताते हुए अम्बिकापुर शहरी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर कार्यवाही करने कलेक्टर सरगुजा को पत्र प्रेषित किया है।
इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया है कि पत्र में ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 की धाराओं पर कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। धारा 5 लाउडस्पीकर और लोक संबोधन प्रणाली के प्रयोग पर निर्बंधन, धारा 5 (क) हॉर्न के उपयोग.ध्वनि उत्सर्जित करने वाली सन्निर्माण मशीने और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध। रात्रि में ध्वनि उत्सर्जित करने वाली सन्निर्माण मशीने शांत परिक्षेत्रां और आवासीय क्षेत्रों में उपयोग में नहीं लाई जाएगी। रात्रि समय के लिए रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे का समयावधि परिभाषित है।