अम्बिकापुर: राज्य शासन के निर्देशानुसार सीपीएस कर्मचारियों को जीपीएफ में परिवर्तित कर नवीन खाता नम्बर आवंटित कर दिया गया है। इन कर्मचारियों का वेतन देयक जमा करते समय कटौती की राशि का प्रपत्र एक अतिरिक्त प्रपत्र के साथ कोषालय में जमा करना होगा। प्रपत्र के ऊपर डीडीओ कोड स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल किया है। अब नई पेंशन से पुरानी पेंशन में आने वाले कर्मचारियां को जीपीएफ खाता नंबर आवंटित किया जा रहा है। अप्रैल माह से सभी आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन से जी.पी.एफ. की राशि मूल वेतन का 12 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

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