अम्बिकापुर: जिले के राइस मिलर्स को बार-बार निर्देशित किए जाने के उपरांत भी खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में उपार्जित धान के कस्टम मिलिंग अनुबंध नहीं कराने तथा कस्टम मिलिंग के कार्य में लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर 12 राइस मिलर को को काली सूची में दर्ज कर कस्टम मिलिंग के कार्य से पृथक करते हुए मिल के विद्युत कनेक्शन कारण मिलों को विच्छेद करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इन मिलरों को नोटिस जारी- मेसर्स अम्बे राइस मिल, बोल बम ट्रेडर्स, जय बालाजी राइस, जय मातादी गुड एण्ड खण्डसारी उद्योग, मां दुर्गा राइस मिल, जय अम्बे एग्रोटेक, एस.एस. एग्रो, शारदा राइस मिल, शीतला मां एग्रो प्रोडक्ट, शिवम फुड प्रोडक्ट, श्याम फूड प्रोडक्ट एवं जय दुर्गा फुड इण्डस्ट्रीज प्रा. शामिल है।
खाद्य अधिकारी ने कहा है कि राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आदेश जारी कर निर्देशित किया गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राइस मिलर को राइस मिलों का पंजीयन कराने के लिए कस्टम मिलिंग करना अनिवार्य है।