बलरामपुर: कलेक्टर रिमिजियुस एक्का के निर्देश पर शराब की अवैध बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला आबकारी अधिकारी गजेन्द्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा जिले में लगातार छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग द्वारा माह सितम्बर 2023 में जिले के विभिन्न विकासखण्डों में 12 व्यक्तियों पर कार्यवाही करते हुए कुल 76 लीटर अवैध शराब जब्त किया है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी एस.के. सूर्यवंशी की टीम ने कार्यवाही करते हुए थाना रघुनाथनगर के ग्राम कमलपुर निवासी सुभाष चन्द्र साहू आत्मज स्व. हरिचरण के पास से 2.88 लीटर अंग्रेजी शराब तथा 13 लीटर केन बीयर जब्त किया गया है। इसी प्रकार थान शंकरगढ़ के ग्राम कंजिया निवासी शांतियुस आत्मज स्व. बोनेफास व तनिस तिर्की आत्मज राफेल तिर्की के पास से क्रमशः 10 एवं 11 लीटर अवैध महुआ शराब व ग्राम जारगीम निवासी जगमोहन आत्मज स्व. रूपन के पास से 11 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त करते हुए आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क 34 (2) एवं 59 (क) के तहत् गैर जमानती प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं थाना कुसमी के ग्राम अमरपुर निवासी अजीत सिंह आत्मज परमानंद सिंह के पास से 4 लीटर महुआ शराब, थाना रघुनाथनगर के ग्राम जनकपुर निवासी बंशलाल आत्मज रामप्रसाद के पास से 4.8 लीटर देशी मशाला शराब, थाना सनावल के ग्राम धवली निवासी शिवप्रसाद सिंह आत्मज कपिलदेव सिंह के पास से 3.9 लीटर विदेशी शराब, थाना पस्ता के ग्राम लुरगी निवासी कुलदीप गुप्ता आत्मज बनारसीलाल के पास से 2 लीटर महुआ शराब, थाना बलरामपुर निवासी शिवकुमार आत्मज शिवब्रत के पास से 2 लीटर महुआ शराब, थाना बलरामपुर के ही ग्राम कृष्णनगर निवासी गुजा व सुशील आत्मज धनसाय के पास से क्रमशः 4.5 लीटर व 3.5 लीटर महुआ शराब, ग्राम भनौरा निवासी राजेश कुजूर आत्मज रामाश्रय कुजूर के पास से 3.8 लीटर महुआ शराब जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) (क) (ख) कायम किया गया है। सभी आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रक्ररण तैयार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया है। आगे भी अवैध मदिरा धारण एवं विक्रेताओं पर कार्यवाही जारी रहेगी। साथ ही आबकारी अधिकारी ने बताया है कि अवैध मदिरा के संबंध में आबकारी नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 07831-299241 पर शिकायत किया जा सकता है।