अंबिकापुर: विभिन्न सूचना तंत्र के माध्यम से पड़ोसी देशों में कोविड के प्रकरणों में निरन्तर वृद्धि होने की सूचना प्राप्त हो रही है जिसे ध्यान में रखते हुए कोरोना संक्रमण के प्रसार के नियंत्रण के लिये किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अन्तर्गत जिले में पंजीकृत बाल देख-रेख संस्थाओं में निवासरत बालक एवं बलिकाओं को कोविड अनुरुप व्यवहार अपनाने की सलाह जिला प्रशासन द्वारा दी गई है।

जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि संस्था में निवासरत बच्चो को बार-बार साबुन व साफ पानी से काम से कम 40 सेकेंड तक हाथ धोने हेतु प्रेरित किया जाए। संस्था में निवासरत बच्चों को हाथ की स्वच्छता का नियमित रूप से अभ्यास कराना चाहिए। खांसते व छींकते हुए रुमाल व कपड़े से मुंह व नाक को ढंकने हेतु प्रेरित किया जाए। आंख, नाक, मूंह को छूने से बचने की सलाह दें। यदि बच्चे बीमार है तो अलग कमरे में रखें और मास्क का उपयोग करने हेतु प्रेरित करें और उनके शरीर के तापमान की जांच नियमित रूप से जांच करते रहें। सर्दी खांसी, फ्लू जैसे लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से बच्चों को बचाएं साथ ही उन्हें खाँसने या छींकने वाले व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बनाए रखने हेतु सलाह दें। संस्था, परिसर में कार्यरत स्टाफ या बच्चे में से किसी को कोरोना वायरस के लक्षण हो तो अविलंब नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की व्यवस्था एवं स्वास्थ्य केंद्रों में पृथक से कक्ष चिन्हांकित कर उपचार की व्यवस्था की जाए। संस्था में बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता व आवासीय स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाय। बच्चों को भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ले जाने से बचें। कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को कोविड 19 टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रथम एवं द्वितीय डोज लगवाने पहल की जाए। कोरोना वायरस के लक्षण होने पर शासकीय जिला चिकित्सालय या राज्य सर्विलांस इकाई नंबर +91-07712235091, +91-9713373165 या टोल फ्री नंबर 104 पर तत्काल संपर्क करें। चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 10988 पर डायल कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।

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