कोरबा। कोरबा जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र अन्तर्गत प्रेम नगर में बीते वर्ष 2019 को 9 और 10 अक्टूबर की दरमियानी रात हुए जघन्य हत्याकांड में कटघोरा न्यायालय द्वारा कथित आरोपियों का अपराध सिद्ध हो जाने पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।

जानकारी के अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान उपजे मामूली विवाद ने एक जघन्य हत्याकांड का रूप ले लिया था, जिसमें प्रेम नगर कपाट मुड़ा स्थित एसब्रिक संचालक अरविंद सिंह के साले सुनील सिंह एवं उनके एक साथी पर करीब दर्जन भर युवकों ने लाठी डंडे और रॉड से हमला कर दिया था। इस घटना के बाद सुनील सिंह की मौत हो गई थी, वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने पूरे मामले पर करीब 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा और सहायक उप निरीक्षक संत राम सिन्हा द्वारा किया जा रहा था। इन्होंने पूरे मामले की बारीकी से जांच करते हुए घटना के संपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा कर कथित आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। इस मामले में कटघोरा न्यायालय ने 7आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!