नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया।साथ ही, कोर्ट ने के कविता को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता कविता की याचिका पर ईडी से छह सप्ताह में जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती दी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि बीआरएस नेता के कविता ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी (आप) के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची थी। इसके लिए AAP नेताओं को 100 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया था।

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