बलरामपुर: प्राकृतिक आपदा, दैवीय विपत्तियों, पानी में डूबने, खदान धसकने, बिजली गिरने, रसोई गैस फटने, विशेष जीव जन्तु के काटने से होने वाले मानवीय क्षति के लिए शासन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत सहायता राशि प्रदान की जाती है। शासन की मंशा है कि मानवीय दृष्टिकोण से आरबीसी 6-4 के प्रकरणों को शीघ्र निराकृत कर पीड़ित परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने अधिकारियों से आरबीसी 6-4 के प्रकरणों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ निराकृत कर हितग्राही को यथाशीघ्र सहायता राशि प्रदान करने के संबंध में निर्देश दिये हैं। पीड़ित परिवार को कठिन समय में दी गई सहायता राशि उनके लिए बड़ी मदद का काम करती है। जिला कार्यालय में स्थापित राहत शाखा इन प्रकरणों का निराकरण कर सहायता राशि हितग्राही के खाते में हस्तांतरित करता है। अधिकारी राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों को किसी भी कारण से लंबित न रखते हुए शीघ्र निराकृत करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत मानवीय क्षति की दशा में 4 लाख रूपये की राशि सहयोग के रूप में प्रदान की जाती है।
कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के 150 प्रकरणों का निराकरण कर हितग्राहियों के खाते में पैसे अंतरित करने की कार्यवाही की जा रही है। राहत शाखा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के 150 हितग्राहियों के लिए 6 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें तहसील बलरामपुर के 25 प्रकरणों के लिए 1 करोड़ रूपये, कुसमी के 9 प्रकरणों के लिए 36 लाख रूपये, राजपुर के 22 प्रकरणों के लिए 88 लाख रूपये, वाड्रफनगर के 42 प्रकरणों में 1 करोड़ 68 लाख रूपये एवं तहसील रामानुजगंज के 30 प्रकरणों के लिए 1 करोड़ 20 लाख रूपये की राशि हितग्राहियों को दिया जाएगा। साथ ही पशु क्षति के 27 प्रकरणों में 11 लाख 53 हजार की सहायता राशि हितग्राहियों को प्रदान की गई।