
अंबिकापुर: जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाते हुए जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पंडित को एक साल के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
पुलिस अधीक्षक, सरगुजा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्यवाही की गई। अनावेदक जय आदित्य तिवारी के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर और सूरजपुर जिलों की सीमा से निष्कासित किया गया है। इससे पहले, जिला प्रशासन द्वारा आरोपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया था। अभियोजन साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आरोपों की पुष्टि होने के बाद यह कठोर निर्णय लिया गया।



















