बलरामपुर: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रिमिजियुस एक्का ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 17 नवंबर 2023 को होने वाले मतदान के अवसर पर 15 नवम्बर को सायं 5 बजे से 17 नवम्बर 2023 को सम्पूर्ण दिवस तक शुष्क दिवस घोषित किया है। इस अवधि में जिले में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।