Applications invited for temporary protection of children

बलरामपुर: जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने जानकारी दी है कि देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 44 तथा मॉडल लाईन फॉर केयर 2016 के प्रावधानानुसार बच्चों को अस्थाई संरक्षण में दिये जाने हेतु जिले के दंपतियों से आवेदन आमंत्रित है। फोस्टर केयर परिवार का दायित्व होगा कि वह बालक को समुचित भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, देखभाल, संरक्षण तथा आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की चिकित्सा उपचार, आयु एवं रूचि अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण, बालक की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, बालक को शोषण, दुर्व्यवहार, हानि, उपेक्षा से सुरक्षा तथा बालक एवं उसके जैविक परिवार की निजता का सम्मान करना। इसके साथ ही फोस्टर केयर मार्गदर्शिका 2016 में उल्लेखित सभी दायित्व एवं शर्तों तथा बालक कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के इच्छुक दंपति जिन्हें देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को अस्थाई रूप से लेना चाहते है तो कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी व महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्पर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए 98262-78915 एवं 83198-94747 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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