अम्बिकापुर: जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित अम्बिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया है कि वर्ष 2022-23 हेतु पिछड़ा वर्ग के लोगों को टर्म लोन, माइक्रो फाइनेंस योजना अंतर्गत 2 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति जो आर्थिक उत्थान के लिए स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते है वे 6 जून 2022 तक कार्यालयीन समय में आवेदन पत्र अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति अम्बिकापुर में जमा कर सकते हैं। प्रत्येक आवेदक से लागत इकाई 1 लाख से कम होने पर उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए। आवेदक को सरगुजा जिले का निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष तक होनी चाहिए। चयनित हितग्राहियों को 5 प्रतिशत हितग्राही अंशदान जमा करना होगा। सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आवेदक का आधार नंबर, बैंक खाता एवं मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति अम्बिकापुर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।