
कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से जमीन बेचने के मामले मे रामानुजगंज पुलिस की कार्यवाही
ग्राम इंदरपुर खोरी मामले मे फर्जी दस्तावेज तैयार कर कम्पनी को नियम विरुद्ध तरीके से लगभग 250 एकड़ जमीन को बेचा था
बलरामपुर।बलरामपुर पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के द्वारा बलरामपुर जिले के समस्त अपराधों का क्राइम मीटिंग में समीक्षा कर विन्दुवार निर्देश दिये गये थे। 18 जुलाई 2015 को प्रार्थी कुंजीलाल सिंह नायब तहसीलदार तहसील कार्यालय रामानुजगंज के द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इनके अधिकार क्षेत्र ग्राम इंन्दरपुर में शासकीय भूमि रकया करीब 250 एकड़ को आरोपी व्यास मुनी यादव, लालजी यादव अपने अन्य सहयोगियों सभी निवासी इंद्रपुर के साथ मिलकर राजस्व निरीक्षक मण्डल रामचन्द्रपुर पटवारी हल्का नम्बर 18 के द्वारा मिशल बंदोबस्त वर्ष 1996-97 के शासकीय भूमि मद छोटे बड़े झाड़ जगंल भूमि कुल खसरा नम्बर 22 कुल रकबा 250 एकड़ भूमि को आपराधिक षडयंत्र कर फर्जी तरीके से अपना नाम भूमि स्वामी स्वत्व मे दर्ज कराकर फर्जी तरीके से कोल माईनिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड को विक्रय कर दिया गया था। जिसकी जांच अपर आयुक्त राजस्व सरगुजा अंबिकापुर तथा अपर कलेक्टर रामानुजगंज के द्वारा संयुक्त रूप से जांच कर है कि केस दर्ज कर विवेचना की जा रही थी।
घटना समय से ही जाली दस्तावेज तैयार करने का प्रमुख आरोपी याकुब फरार चल रहा था। थाना रामानुजगंज पुलिस के विश्वस्त मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि याकुब अपने घर पर आया है। सूचना पर रामानुजगंज पुलिस टीम के द्वारा याकुब पिता बली (50), निवासी बड़ी जामा मस्जिद गली गढ़वा ईराकी मोहल्ला थाना व तहसील गढ़वा जिला गढ़वा, झारखण्ड को गढ़वा से हिरासत मे लेकर थाना रामानुजगंज लाया गया। घटना के संबंध मे विस्तृत पूछताछ किया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा बताया गया कि व्यासमुनि एवं अन्य के साथ संगठित गिरोह बनाकर जाली दस्तावेज तैयार कर घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने पर धारा 420, 467, 468, 471,120 (B), 34 भदवीं के तहत ककेस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया न्यायालय से जेल दाखिल किया।



















