बलरामपुर: जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी रिमिजियुस एक्का के द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने तक के लिये सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किया गया है। कलेक्टर ने आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा हेतु साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से सीमित अवधि के लिये जिले की सीमा क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र लायसेंस धारियों से जमा करने के निर्देश दिये हैं। जिससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो सके तथा इन अस्त्र-शस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। जिले की सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त लायसेंस धारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में आगामी एक सप्ताह के भीतर जमा करें। सभी लाइसेंस धारी विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिणामों की घोषणा उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।