अम्बिकापुर: विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु 09 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।जिसके सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि जिला स्तर पर तथा जिले के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन के विभागीय ईकाईयों या उपक्रमों के अमले के अवकाशों की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आगामी आदेश तक अधिकृत होंगे। कोई भी जिला स्तरीय कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्व अनुमति अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी 07 दिवस से अधिक अवधि के लिए अवकाश पर प्रस्थान करते हैं तो इसकी सूचना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनिवार्यतः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी जायेगी। इसी प्रकार समस्त संभागीय स्तरीय कार्यालयों के लिए संभागायुक्त एवं रोल ऑब्जर्वर को अधिकृत किया जाता है।

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