अम्बिकापुर: विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु आज 09 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुन्दन कुमार के आदेशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिग आदि प्रचार की युक्तियों को हटाने की शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है।

जिले के विभिन्न चौक-चौराहों तथा शासकीय भवनों एवं निजी भवनों के परिसरों तथा अन्य क्षेत्रों से संपत्ति विरूपण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जिसके अंतर्गत राजनैतिक सबद्धता के सभी विज्ञापन, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्सी, दीवार लेखन, राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो आदि शीघ्रता से हटवाया जा रहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों के पोस्टरों को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और समय पर सभी बैनर पोस्टरों को हटा लिये जाएंगे।


भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह कार्य शासकीय सम्पत्ति, शासकीय कार्यालय से 24 घण्टे के भीतर तथा सार्वजनिक स्थल जैसे-रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉप, सड़क-पुल के किनारे सरकारी खर्च पर लगाये गये होर्डिंग, राजनैतिक विज्ञापन, राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों के चित्र, संदेश वाले विज्ञापन, बिजली के खंभे एवं वृक्षों पर लगाये गये बैनर पोस्टरों को 48 घण्टे के भीतर हटाया जायेगा। निजी घरों में किये गये दीवार लेखन, राजनैतिक विज्ञापन को 72 घण्टे के भीतर हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

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