बलरामपुर। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिले में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 संचालित है, जिसके तहत् प्रत्येक मतदान केन्द्र में 30 नवम्बर 2021 तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जा रहा है। जिसके अनुक्रम में 16 नवम्बर 2021 को सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर शारदा अग्रवाल, द्वारा जिले के मतदान केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर बी.एल.ओ. ने दावा आपत्ति की जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक निर्देश दिये। सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 08 सामरी के मतदान केन्द्र क्रमांक 33-सिधमा 1 क, 34- सिधमा ख, 36-सिधमा 3 ग, 38-ककना-39-ककना क, 49- बरियों 1क, 50-बरियों 2 ख 51-बरियों 3 ग एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 07-रामानुजगंज के मतदान केन्द्र क्रमांक 265 पस्ता 1, 266 पस्ता 2, 207 दहेजवार, 203 सरनाडीह, 208 बलरामपुर1 एवं 154 तातापानी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मतदान केन्द्रों में उपस्थित बूथ लेवल अधिकारियों, बी.एल.ओ एवं अविहित अधिकारियों से फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के संबंध में आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 01 जनवरी 2022 के कार्यक्रम अन्तर्गत 01 नवम्बर 2021 को मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति से संबंधित आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा प्राप्त आवदनों को निर्धारित समयावधि में गरुड़ एप्प के माध्यम से ऑनलाईन प्रविष्टि एवं निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों में सभी बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने, संशोधन करने, विलोपन करने अथवा अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने के संबंध में उपस्थित होने वाले नये एवं अन्य मतदाताओं को वोटर हेल्प लाईन एप्प के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रेरित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही साथ जिन बी.एल.ओ. द्वारा बी.एल.ओ. रजिस्टर पूर्ण नहीं किया गया है अथवा गलत इन्द्राज किया गया है कि जानकारी संबंधित बी.एल.ओ. को देते हुए बी.एल.ओ. सुपरवाईजर के मार्गदर्शन में आगामी 05 दिवसों के भीतर पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमाक 08- सामरी के मतदान केन्द्र क्रमांक 34-सिमधा ख के निरीक्षण के दौरान अविहित अधिकारी सहायक शिक्षक जितेन्द्र प्रजापति, का मतदान केन्द्र में अनुपस्थित रहने तथा संबंधित बी.एल. ओ. से प्राप्त जानकारी अनुसार निर्वाचन संबंधी किसी कार्य में सहयोग नहीं करने पर उक्त अविहित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।