कोरिया: बुआ-फूफा ही निकले अपने भतीजे के हत्यारे , कोरिया पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अंधविश्वास के चक्कर में वारदात को अंजाम दिया था।
जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के पटना थाना अंतर्गत सानू पनिका उर्फ़ धनेश्वर पिता रामचंद्र उम्र 21 वर्ष निवासी खोड का 19 अप्रैल को अपनी बुआ के घर के बाहर कुआँ के पास लाश मिला था।जहां थाना पटना एवं साइबर सेल की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर शव पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पीएम रिपोर्ट में युवक की हत्या करना पाया गया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर खोजबीन में जुट गई।
दरअसल मृतक के परिवार के सभी सदस्यों से बारी-बारी से पूछताछ कर रही थी एवं सायबर सेल की टीम निरंतर टेक्नोलॉजीकल इनपुट के विश्लेषण के माध्यम से जाँच में जुटी हुई थी। एक सप्ताह की अथक मेहनत के बाद केस का खुलासा हो पाया। प्रारम्भ में मृतक की बुआ अमरावती देवी एवं फूफा बजरंग पनिका द्वारा पुलिस को काफी उलझाने का प्रयास किया गया।जिस पर पुलिस को शंका हुई एवं पुलिस द्वारा बार-बार घटनाक्रम की जानकारी लेने के उपरांत दोनों आरोपी अपनी ही बनायी गयी झूठी कहानी मे उलझ कर पुलिस द्वारा चतुराई से पूछे गये प्रश्नों से आरोपीगण घटना की वास्तविकता बताने को विवश हो गए। पूछताछ में पता चला कि मृतक सानू पनिका उर्फ़ धनेश्वर चैत्र नवरात्रि के दौरान अपने रिश्ते की बुआ अमरावती के घर पर ही रात्रि विश्राम करता था। अमरावती एवं बजरंग नवरात्रि जवारा पूजा पाठ का 12 वर्ष पूर्ण कर चुके थे एवं अमरावती अपने अंधविश्वास के चक्कर में कि पूजा पाठ पूर्ण नहीं हुआ है, जादू टोना करके अपने ही मुँहबोले भतीजे का बाल काटकर आहुति देना चाह रही थी।रात्रि को जब सानू छत पर सो रहा था उसी दौरान आरोपी अमरावती के द्वारा सानू का बाल काटने पर उसने इसका विरोध किया। जिस पर अमरावती का पति आरोपी बजरंग गमछा से सानू का गला दबाने लगा एवं अमरावती द्वारा पास में पड़े सब्बल से पीछे की तरफ वार कर दी, जिससे सानू की मृत्यु हो गई।
आरोपियों ने बताया कि इसके बाद दोनो, मृतक को गमछा की सहायता से घसीटकर शव को कुआँ में फेकना चाह रहे थे, किन्तु शव को लेकर जब कुआँ के पास पहुँचे ही थे, तब किसी की आहट सुनकर लाश को वही छोड़कर घर के अन्दर चल दिए। आरोपीगण द्वारा हत्या प्रमाणित पाए जाने पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध 302, 201, 34 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा।