बलरामपुर: छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों द्वारा कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने आयुष्मान विशेष ग्राम सभा का आयोजन जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में 07 जुलाई 2023 को करने के निर्देश दिये हैं।

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सचिव, सरपंच एवं पंच का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) (4) अनुसार संचालित होगी। आयोजित ग्राम सभा में कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु केंद्र व राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा की बैठक में आयुष्मान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को योजना के संबंध में शिक्षित किया जाएगा एवं पहले से सत्यापित लाभार्थियों को पी.वी.सी. आयुष्मान कार्ड वितरण के साथ-साथ ई-केवाईसी भी किया जाएगा।

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