बलरामपुर। जिले में शांतिपूर्ण लोकसभा निर्वाचन संपन्न कराने प्रशासन द्वारा आदर्श आचार संहिता के पालन सहित सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने विशेष निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रिमिजियुस एक्का द्वारा पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर धुलु राम आत्मज स्व. झुनिया राम ग्राम जम्हाटी, थाना एवं तहसील शंकरगढ़ एवं गिरजाशंकर उर्फ पुन्नी आत्मज स्व. बांसदेव कुशवाहा ग्राम हरीगंवा(मंगरहरारा) थाना एवं तहसील रघुनाथनगर को 06 माह की अवधि के लिए जिले से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है। जारी आदेश के अनुसार उक्त व्यक्तियों को जिला बलरामपुर-रामानुजगंज तथा सीमावर्ती राजस्व जिला सरगुजा, कोरिया, जशपुर तथा सूरजपुर की सीमा से आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2024 से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर की कार्यवाही की गई।

गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा धुलु राम एवं गिरजाशंकर उर्फ पुन्नी के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के प्रावधानों के तहत (जिला बदर) कार्यवाही करने का प्रतिवेदन पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक धुलु राम एवं गिरजाशंकर उर्फ पुन्नी को उक्त अधिनियम की धारा 5(क)(ख) के तहत (जिला बदर) कार्यवाही बावत् अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और जवाब प्राप्त किया गया। इन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए अनावेदक धुलु राम एवं गिरजाशंकर के विरुद्ध अधिरोपित आरोप की पुष्टि अभियोजन साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर होने के कारण राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत 06 माह की अवधि के लिए जिले से निष्कासित (जिला बदर) करने की कार्यवाही की गई है।

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