कलेक्टर ने एक जांच कमेटी बनाई, जांच उपरांत कार्रवाई की जायेगी
कलेक्टर के स्टेनो, ठेकेदार, अधिकारी, कर्मचारी बनाए आलीशान बिल्डिंग
सरगुजा आयुक्त ने दिए थे जांच के आदेश, कलेक्टर से मांगी थी 7 दिवस में जांच रिपोर्ट
बलरामपुर।बलरामपुर जिले के ग्राम भनौरा स्थित गोचर भूमि पुराना खसरा नंबर 93 रकबा 143. 23 एकड़ भूमि को भू-माफियाओं के द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से फर्जी सेटलमेंट लगाकर बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति लिए बगैर अनेकों व्यक्तियों को भूमि विक्रय करने के संबंध में जांच कराकर भूमि को शासन के पक्ष में दर्ज कराते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कराने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने के के संबंध में डीके. सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता ने 12 जून 2023 को एक शिकायत आवेदन पत्र आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। समाचार प्रकाशित होने के बाद कलेक्टर आर. एक्का ने एक जांच कमेटी गठित किया। कलेक्टर सीजीएमपी न्यूज़ से बोले जांच प्रतिवेदन आने के बाद कार्रवाई की जायेगी।
बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत भनौरा की गोचर भूमि जिसका पुराना खसरा नंबर 93 रकबा 143. 23 एकड़ भूमि है जो साजन पिता बंसी अगरिया, दीपक राम पिता बंसी अगरिया, बाबूलाल पिता राम देनी भुइयां, रामलाल पिता रामदेनी भुइयां, पचाठ पिता लालदेव भुइयां, जक्लू पिता लालदेव भुईयां, पवन पिता तेजन भुईयां व रामविलास पिता रामजतन भुइयां सभी निवासी ग्राम भनौरा तहसील बलरामपुर जिला बलरामपुर के पूर्वजों के नाम पर था जिसे रामविलास पिता रामजतन के नाम पर वर्ष 1990-91 में वन विस्थापन के संबंध में वन विभाग के द्वारा अलग से खसरा नंबर क्रमांक 520, 521, 522, 523, 525, 526 आवंटित कर पट्टा प्रदान पट्टा प्रदान किया गया। इसके अलावा भूमि खसरा नंबर 520, 521, 522, 523, 525, 526 का बंदोबस्त वर्ष 1996-97 में नया खसरा नंबर 218, 222, 239, 240, 241, 220 बनाया गया उक्त भूमि का पट्टा साजन, दीपक राम दोनों पिता बंसी अगरिया के दादा लालसाय पिता भदवा तथा बाबूलाल, रामलाल दोनों पिता रामदेनी भुइयां के भाई जगपत पिता लालदेव तथा पचाठ, जक्लू दोनों पिता लालदेव के पिता रामदेनी पिता दिकवा तथा पवन के दादा बंधन पिता मजीत व रामविलास के नाम पर प्रदान किया गया। उपरोक्त वन व्यवस्थापन के तहत प्राप्त पट्टे की भूमि को साजन पिता बंसी अगरिया, दीपक राम पिता बंसी अगरिया, बाबूलाल पिता रामदेनी भुइयां, रामलाल पिता रामदेनी भुइयां, पचाठ पिता लालदेव भुइयां, जक्लू पिता लालदेव भुइयां, पवन पिता तेजन भुइयां व रामविलास पिता रामजतन भुइया भूमि को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति प्राप्त किए दूसरे जाति के व्यक्तियों को फर्जी सेटलमेंट लगाकर उपरोक्त भूमि को सेटलमेंट की भूमि खसरा नंबर 218/31, 218/32, 218/35 अरविंद गुप्ता, खसरा नंबर 218/20, 218/21 मदन गुप्ता, खसरा नंबर 218/34, 218/7 महमूद अंसारी, खसरा नंबर 218/9, 218/8 वीनू गुप्ता, खसरा नंबर 218/18 राकेश, खसरा नंबर 218/4, 218/13 सुषमा प्रजापति, खसरा नंबर 218/19, 218/6 आशीष द्विवेदी कलेक्टर के स्टेनों के पुत्र, खसरा नंबर 218/5, 218/12, 218/10 अजय गुप्ता, खसरा नंबर 218/15 सुभाष गुप्ता, खसरा नंबर 218/24 राधा गुप्ता, खसरा नंबर 218/26 रूपा गुप्ता, खसरा नंबर 218/15 शीला गुप्ता , खसरा नंबर 218/14 संजीव गुप्ता, खसरा नंबर 218/11 राधिका गुप्ता, खसरा नंबर 216/02, 222/7 सुरेश गुप्ता, खसरा नंबर 222/1 विनोद गुप्ता, खसरा नंबर 222/1 रामविलास, खसरा नंबर 222/6 सुनीता गुप्ता, खसरा नंबर 222/4 अर्जुन प्रसाद, खसरा नंबर 222/5 सलीम, खसरा नंबर 222/3 रसीद, खसरा नंबर 222/10 सरस्वती, खसरा नंबर 222/13 किरण, खसरा नंबर 222/20 रंजीत गुप्ता, खसरा नंबर 220/1, 220/2, 220/12 राजेंद्र, खसरा नंबर 220/3 मनोज, खसरा नंबर 220/4 रीमा गुप्ता, खसरा नंबर 220/10 रमेश गुप्ता, खसरा नंबर 220/6 प्रभा देवी, खसरा नंबर 220/5 सरिता देवी, खसरा नंबर 220/7 श्रवण सोनी, खसरा नंबर 220/8 संगीत देवी, खसरा नंबर 220/9 अनीता यादव, खसरा नंबर 220/11 बसंती देवी, खसरा नंबर 222/14 श्याम दीप गुप्ता, खसरा नंबर 222/15 पंकज गुप्ता, खसरा नंबर 240/8 नीलम पटवा पिता हीरालाल, खसरा नंबर 241/2 शांति देवी पिता जीतन प्रसाद, खसरा नंबर 241/1 बाबूलाल पिता रामदेनी, खसरा नंबर 241/10 निरंजन मंडल पिता मनीनदर, खसरा नंबर 241/11 राजेंद्र पिता जगदीश, खसरा नंबर 241/7 संदीप गुप्ता पिता सुरेश गुप्ता, खसरा नंबर 241/8 दीप कुमार पिता सुरेंद्र गुप्ता, खसरा नंबर 239/5 अशोक गुप्ता पिता नथुनी साव, खसरा नंबर 239/4 पूनम देवी पिता रामलाल, खसरा नंबर 239/6 श्याम कुमार पिता छुनेश्वर, खसरा नंबर 239/28 अनीता पिता राजेंद्र, खसरा नंबर 239/32, 239/22 चंदन गुप्ता पिता राजनाथ, खसरा नंबर 239/12 ललन यादव पिता बद्री यादव, खसरा नंबर 239/27, 23913, 23915 239/17,239/8 दीप कुमार पिता सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता वर्णित व्यक्तियों को अलग-अलग भूमि विक्रय किया गया।
गोचर भूमि जिसका रकबा 143 एकड़ की जांच को कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने का षड्यंत्र करते हुए मात्र 12 से 15 लोगों को टारगेट करते हुए द्वेष पूर्ण जांच कर कार्यवाही किया जा रहा है जबकि 143 एकड़ में काबिज सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की शिकायत डीके सोनी के द्वारा किया गया।
उपरोक्त गोचर भूमि में काफी प्रभावशाली व्यक्तियों जिसमें कलेक्टर के स्टेनो, ठेकेदार, नेता, अधिकारी का मकान बना हुआ है। अरविंद गुप्ता, मदन गुप्ता, महमूद अंसारी, बीनू गुप्ता, राकेश, सुषमा प्रजापति, आशीष द्विवेदी कलेक्टर के स्टेनों के पुत्र, अजय गुप्ता, सुभाष गुप्ता, राधा गुप्ता, रूपा गुप्ता, शीला गुप्ता, संजीव गुप्ता, राधिका गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, विनोद गुप्ता, रामविलास, सुनीता गुप्ता, अर्जुन प्रसाद, सलीम, रशीद, सरस्वती, किरण, रंजीत गुप्ता, राजेंद्र, मनोज, रीमा गुप्ता, रमेश गुप्ता, प्रभा देवी, सरिता देवी, श्रवण सोनी, संगीता देवी, अनीता यादव, बसंती देवी, श्यामलाल गुप्ता, पंकज गुप्ता, नीलम पटवा पिता हीरालाल, शांति देवी पिता जीतन प्रसाद, बाबूलाल पिता रामदेनी, निरंजन मंडल पिता मनिनदर मंडल, राजेंद्र पिता जगदीश, संदीप गुप्ता पिता सुरेंद्र गुप्ता, दीपू कुमार पिता सुरेंद्र गुप्ता, अशोक गुप्ता, पूनम देवी पिता रामलाल, श्यामलाल कुमार पिता छुनेश्वर, अनीता पिता राजेंद्र, चंदन गुप्ता पिता राजनाथ, ललन यादव पिता बद्री यादव, दीप कुमार पिता सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता उल्लेखित व्यक्तियों के द्वारा जो विक्रय नामा निष्पादित किया गया है। उसमें फर्जी सेटलमेंट की कॉपी लगाकर कराया गया है इसलिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध फर्जी दस्तावेज तैयार करने के संबंध में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के साथ-साथ उपरोक्त विक्रय पत्र को नियम विपरीत निष्पादित कराने के संबंध में सभी विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने एवं उपरोक्त भूमि को शासन के पक्ष में शासन का नाम राजस्व पत्रों में दर्ज कराए जाने की मांग की है।
कमिश्नर सरगुजा ने डीके. सोनी के शिकायत आवेदन पर उपायुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर ने 20 जून 2023 को कलेक्टर बलरामपुर को पत्र लिखते हुए उल्लेखित तथ्यों की जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए जांच प्रतिवेदन 7 दिवस के भीतर कार्यालय को प्रस्तुत कराने का आदेश दिया था।