बलरामपुर:  पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल द्वारा गाइड लाईन जारी कर समस्त जिले वासियों से गणेशोत्सव पर्व के दौरान निम्नानुसार दिए गए निर्देशों/गाइड लाईन का पालन करने की अपील की गई है।

  1. गणेश पंडाल निर्धारित स्थान पर बनाया जावे, ताकि यातायात बाधित ना हो, आवागमन सुचारू रूप से संचालित होता रहे।
  2. सभी पंडालों पर सीसीटीवी कैमरा के साथ-साथ वालेन्टियर भी अनिवार्य रूप से रखा जावे।
  3. बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग किया जावे।
  4. महिला एवं पुरुष दर्शनार्थियों के लिए पृथक-पृथक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
  5. पॉलिथिन एवं यैलियों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, किसी भी प्रकार की प्रदूषण एवं गंदगी ना फैलाई जावे।
  6. कार्यक्रम के आयोजन के पूर्व लोकल थाना/चौकी में जानकारी अनिवार्य रूप से दी जावे, कार्यक्रम स्थल पर वालेंटियर एवं अन्य माध्यमों से संदिग्ध व्यक्तियों व संदिग्ध वस्तुओं पर सूक्ष्म निगाह रखी जावे, कुछ भी संदिग्ध दिखने पर तत्काल लोकल पुलिस को सूचित करें।
  7. रात्रि में गणेश पंडाल के पास कम से कम 02 वालेंटियर अनिवार्य रूप से तैनात किया जावे।
  1. समिति के सदस्यों, वालेंटियरों की सूची मय मोबाईल नंबर लोकल थाना में अनिवार्य रूप से दिया जावे।
  2. अवैध बिजली कनेक्सन ना लें, बिजली की खुली तारों पर टेपिंग किया जावे। गणेश पंडाल के पास फायर इग्विस्टर एवं रेत की बाल्टी अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखा जावे।
  3. गणेश पंडाल में व डीजे व चाइना फोकस लाईट की अनुमति नहीं है।
  4. गणेश विसर्जन के जुलूस की अनुमति अवश्य ली जावे तथा संगीत का स्वर धीमा हो यह सुनिश्चित किया जावे। यातायात की सुगमता का ध्यान रखा जावे।
  5. गणेश विसर्जन निर्धारित स्थानों पर सूर्यास्त के पूर्व प्रशिक्षित वालेंटियरों के द्वारा किया जावे।
  6. गणेश पंडाल एवं उसके आस-पास शराब सेवन कर कोई व्यक्ति उपस्थित ना हो, समिति के सदस्यों, वालेंटियरों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे।14. समिति के सदस्यों, वालेंटियरों के पास लोकल थाना/चौकी प्रभारी एवं अन्य पुलिस स्टॉफ का नाम मोबाईल नंबर अनिवार्य रूप से हो
  7. समिति के सदस्यों, वालेंटियरों के पास लोकल थाना/चौकी प्रभारी एवं अन्य पुलिस स्टॉफ का नाम मोबाईल नंबर अनिवार्य रूप से हो।

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