नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पिछले दिनों एसबीआई (SBI) पर जुर्माना लगाने के बाद अब फिर से पांच सहकारी बैंकों पर पेनाल्टी लगाई है. आरबीआई की तरफ यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन नहीं करने पर लगाया गया है. इस बार जिन सहकारी बैंकों पर पेनाल्टी लगाई गई है उनमें एसबीपीपी सहकारी बैंक लिमिटेड, द सह्याद्रि सहकारी बैंक लिमिटेड, रहिमतपुर सहकारी बैंक लिमिटेड, द गदहिंगलाज अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और द कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड हैं.

रिजर्व बैंक ने ‘जमा पर ब्याज दर पर आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करने पर एसबीपीपी सहकारी बैंक लिमिटेड, किला पारदी, गुजरात पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. सहयाद्रि सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बैंक पर यह पेनाल्टी केवाईसी (KYC) और जमा खातों के रखरखाव के नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है. सहयाद्री सहकारी बैंक ने जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (DEA Fund) में पात्रता की राशि ट्रांसफर नहीं की थी. इसके अलावा एसएएफ (SAF) के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एसबीआई की तरफ से दी गई ब्याज दर से ज्यादा ब्याज दर की पेशकश की थी. बैंक की तरफ से खाताधारकों के केवाईसी के अपडेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया गया था.

केंद्रीय बैंक ने रहीमपुर सहकारी बैंक लिमिटेड, रहीमतपुर, जिला- सतारा पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह पेनाल्टी रिजर्व बैंक की तरफ से इन-ऑपरेटिव बैंक अकाउंट का रिव्यू नहीं करने पर लगाई गई थी. द गदहिंगलाज अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गदहिंगलाज पर भी केवाईसी मानकों का पालन नहीं करने पर तीन लाख का जुर्माना लगाया गया है. रिजर्व बैंक ने ‘जमा पर ब्याज दरों’ और ‘जमा खातों के रखरखाव’ पर आरबीआई के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए द कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण, महाराष्ट्र पर 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

इससे पहले आरबीआई की तरफ से पिछले दिनों एसबीआई (SBI) और इंडियन बैंक (Indian Bank) पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया गया था. इसके बाद रिजर्व बैंक ने तीन और सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया था. इनमें सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड (Saraswat Co- operative Bank Limited), बेसिन कैथोलिक सहकारी बैंक लिमिटेड (Bassein Catholic Co-operative Bank Ltd) और राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd.) शामिल थे. एसबीआई पर 1.3 करोड़ रुपये, इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपये और पंजाब एंड सिंध बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था.

आपको बता दें केंद्रीय बैंक की तरफ से समय-समय पर बैंकों पर नियामकीय अनुपालन में खामी होने पर जुर्माना लगाया जाता है. लेकिन इसका किसी प्रकार का असर बैंक के खाताधारकों पर नहीं पड़ता. बैंक की तरफ से खाताधारकों के नगदी निकासी या जमा करने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई जाती.

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