रायपुर: कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी आदेश में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के 24 अगस्त को लिए निर्णय के आधार पर रिंग रोड एक दो और तीन से लगे क्षेत्रों से होकर यात्री बसों के शहरी इलाके में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आदेश पर 15 नवम्बर से अमल होगा। इस आदेश में सिटी बस, स्कूल बस और प्राइवेट सेवा यान को छूट रहेगी। 25 एकड़ जमीन पर फैली अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण लगभग 49 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है, इस भव्य बस स्टैंड के चार मंजिला इमारत में 104 कमरे बने हैं। इसमें ऑफिस, दुकानें, परिवार कार्यालय, फूड कोर्ट, वेटिंग रूम, फूड स्टॉल, महिला और पुरुष डॉरमेट्री शामिल है, इस बस स्टैंड में महिला और पुरुष के साथ-साथ थर्ड जेंडर टॉयलेट हैं। इस बस टर्मिनल में 14 बस-वे बने हैं। यात्रियों के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। पूरे कैंपस में CCTV कैमरे लगे हैं। पुलिस फोर्स के लिए बैरक भी बनाया गया है। शुरुआती कुछ महीनों में 200 बसों का संचालन होगा। बाद में यहां से 900 बसें हर दिन चलेंगी।

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