अम्बिकापुर: कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीदी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी हेतु किसान पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इस संबंध में कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने शुक्रवार को समिति प्रबंधकों और खाद्य निरीक्षकों की संयुक्त बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में कहा कि किसान पंजीयन का कार्य गंभीरता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बैठक में समिति प्रबंधकों और प्रभारियों से उनके क्षेत्र में धान की कृषि की स्थिति और सिंचाई की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से भी रिपोर्ट लेने के निर्देश अपर कलेक्टर को दिए।


बैठक में जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि धान एवं मक्का उपार्जन सहित धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को कृषि विभाग के अंतर्गत अन्य योजनाओं का लाभ लेने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जारी किए गए निर्देशों के आधार पर इस वर्ष पूर्व के वर्षों की भांति कृषकों को पृथक से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अंतर्गत उनका गत वर्ष का पंजीयन कैरीफॉरवर्ड कर दी जाएगी। पूर्व वर्षों में पंजीकृत सभी किसानों को धान उपार्जन वर्ष 2023-24 हेतु धान पंजीयन में नॉमिनी नामांकन कर कैरी फॉरवर्ड करवाना अनिवार्य है, क्योंकि धान उपार्जन हेतु आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाया जाएगा, जिसके लिए पंजीयन में नॉमिनी रखना अनिवार्य है।

कैरी फॉरवर्ड या नवीन पंजीयन हेतु आवेदन पत्र के साथ ये दस्तावेज होंगे संलग्न –


कैरी फॉरवर्ड या नवीन पंजीयन हेतु आवेदन पत्र के साथ किसानों को ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, पी-2 खसरा आदि दस्तावेज संलग्न करना होगा। केवल संयुक्त भूमि स्वामी होने की स्थिति में स्व घोषणा पत्र भी देना होगा। इन सभी दस्तावेजों को संबंधित सहकारी समितियों में जमा कराना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् दस्तावेजों के जाँच के उपरान्त नवीन किसान पंजीयन की कार्रवाई की जाएगी। गत वर्ष के पंजीकृत किसान यदि अपने पंजीयन में कोई भी संशोधन कराना चाहते हैं तो वे 30 सितंबर 2023 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर 2023 तक आवेदन प्राप्त नहीं होने पर पूर्व वर्ष के पंजीयन को यथावत् कैरीफॉरवर्ड कर दिया जाएगा। एकीकृत किसान पोर्टल पर किसानों के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल या रकबे में संशोधन की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक की जायेगी।

धान खरीदी में पारदर्शी में सुधार के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली होगी लागू –


खरीफ वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शी में सुधार के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली लागू की जा रही है। जिसमें किसान अपना बायोमेट्रिक आधार (अंगूठा लगाकर) प्रमाणीकरण के पश्चात् धान की बिक्री कर सकता है। आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से नामांकित व्यक्ति के पहचान प्रमाणीकरण का विकल्प भी दिया रहेगा। किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान कोई असुविधा न हो इसके लिए उनके परिवार एवं रिश्तेदारों को नॉमिनी बनाने की सुविधा प्रदान किया गया है। जिसके आधार पर स्वतः उपस्थित होकर या उनके द्वारा बनाए गए नॉमिनी के द्वारा धान की बिक्री की जा सकती है। इसके अतिरिक्त समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु विश्वसनीय व्यक्ति की नियुक्ति धान खरीदी केंद्रों में की जाएगी, जो धान खरीदी में सहयोग प्रदान करेंगे। हिस्सेदार, बटाईदार, अधिया रेगहा के तहत गतवर्ष की भांति पंजीयन किया जाएगा। इसके फसल उगाने वाले कृषकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले किसान स्वयं पंजीयन करा सकेंगे अथवा संबंधित कृषक के नामिनी के तौर पर पंजीयन करा सकता है। यदि किसी कारणवश पंजीकृत किसान अपना नॉमिनी अथवा आधार नंबर परिवर्तन कराना चाहता है तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार द्वारा किया जा सकता है। गतवर्ष पंजीकृत किसानों का पंजीयन उनके मृत्यु एवं अन्य कारणों से निरस्त किए जाने हेतु ऐसे किसानों की जानकारी तहसीलदारों को प्रेषित की जाएगी।


उसके बाद तहसीलदार को प्रदान लॉगिन आईडी से किसान पंजीयन निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी किसानों से खरीफ वर्ष 2023-24 में नवीन पंजीयन एवं गतवर्ष के पंजीयन में सुधार के संबंध में अपने संबंधित समिति से संपर्क कर किसान पंजीयन अपडेट करायें। किसान पंजीयन एवं पंजीयन संशोधन हेतु आवेदन समिति से ही प्राप्त कर सकते है। सभी किसान से अपील की जाती है कि 31 अक्टूबर 2023 तक किसान पंजीयन से संबंधित अपना कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिससे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में किसी प्रकार से कोई भी समस्या न हो।

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