बलरामपुर: कलेक्टर विजय दयाराम के. के निर्देश पर 02 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम सभा मे बूथ लेवल अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी प्रदान की साथ ही मृत्यु, स्थानांतरण एवं डबल मतदाता का नाम पढ़कर सुनाया गया। बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदान क्षेत्र में पुनरीक्षण तिथि ,आधार संकलन,मतदाता सेवा संबंधित के फॉर्म के प्रकार तथा आवेदन करने के माध्यम से उपस्थित ग्रामीणजनों को अवगत कराया।
विदित है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 हेतु कार्यक्रम की घोषणा की गई है जिसमे 09 नवंबर 2022 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा , इसके पश्चात आगामी एक माह 09 नवंबर से 8 दिसंबर 2022 तक दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी, इसके पश्चात प्राप्त सभी फॉर्म्स के निराकरण के पश्चात दिनाँक 05 जनवरी 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जावेगा ।इस अवधि में ऐसे पात्र मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी है या 01 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष की हो जाएगी वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त मतदाता के नाम विलोपन हेतु फॉर्म 7 तथा किसी प्रकार के संशोधन, डुप्लीकेट एपिक प्राप्त करने या दिव्यांग मतदाता के चिन्हांकन हेतु फॉर्म 8 भरा जा सकता है ।
मतदाता सेवा हेतु कौन से फॉर्म
भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पूर्व में उपयोग हो रहे फॉर्म में अब परिवर्तन कर दिया गया है जिसमे फॉर्म 6-नए मतदाता के रूप में पंजीयन, फॉर्म 7- मतदाता के नाम पर आक्षेप हेतु एवं फॉर्म 8-दर्ज विवरण-नाम, रिश्तेदार का नाम, लिंग, आयु आदि में संसोधन हेतु उपयोग में लाया जा सकता है, इसके अतिरिक्त विधानसभा के अंदर या अन्य विधानसभा में स्थानांतरण हेतु भी फॉर्म 8 का उपयोग में लाया जाएगा। ऐसे मतदाता जिन्हें डुप्लीकेट एपिक कार्ड की आवश्यकता है वह भी फॉर्म 8 के माध्यम से आवेदन कर नया एपिक कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
मतदाता कैसे करें आवेदन ?
मतदाता संबंधित सेवा प्रदाय करने हेतु जिले के सभी 664 मतदान केंद्र में बूथ लेवल अधिकारी की नियुक्ति की गयी है जिनसे संपर्क कर आवेदक फॉर्म 6,7,या 8 पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सेवा हेतु वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन तथा पोर्टल https:@@voterportal-eci-gov-in@ भी संचालित है जिसका उपयोग कर मतदाता स्वयं घर बैठे अपना अथवा परिजनों का फॉर्म भर सकते हैं।17 वर्ष की आयु में ही कर सकेंगे मतदाता बनने हेतु आवेदनभारत निर्वाचन आयोग ने अपनी अहर्ता तिथियों में भी परिवर्तन कर 17 वर्ष के युवा एवं भावी मतदाताओं को भी अग्रिम नाम जुड़वाने हेतु आवेदन करने का मौका दिया है। ऐसे मतदाता जो आगामी वर्ष 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं ऐसे मतदाता मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं।