रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में कुल 192 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 14 नगर निगम, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत शामिल हैं। इस बार 10 नगर निगम, 54 नगर पालिका, और 114 नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए चुनाव कराए जाएंगे।
चुनाव प्रक्रिया व तारीखें
चुनाव तीन चरणों में संपन्न होंगे।
– प्रथम चरण का मतदान: 18 फरवरी 2025
– द्वितीय चरण का मतदान: 20 फरवरी 2025
– तृतीय चरण का मतदान: 23 फरवरी 2025
चुनाव के दौरान आचार संहिता के निर्देश
राज्य शासन ने चुनाव के दौरान आचार संहिता से संबंधित गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें निम्नलिखित निर्देश शामिल हैं:
1. किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पहले राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति आवश्यक होगी।
2. सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को कलेक्टर की अनुमति के बिना अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
3. नई नियुक्ति और पदस्थापना पर रोक लगाई गई है।
4. मंत्री और जनप्रतिनिधि कोई नई घोषणा, भूमिपूजन या लोकार्पण नहीं कर पाएंगे।
5. लाउडस्पीकर के उपयोग, वाहनों की व्यवस्था, विश्रामगृहों व भवनों के आरक्षण पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
6. शासकीय उपक्रमों और सहकारी संस्थाओं के वाहनों का चुनावी कार्यों में उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
चुनाव के दौरान सभी को निर्देशों का पालन अनिवार्य
चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।