सूरजपुर: सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के आदेश पर संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के निर्देश पर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी चन्द्रबेस सिंह सिसोदिया ने रामानुजनगर के चैक-चैराहों दुकानों होटलों, ढाबो एवं निर्माण कार्यों अन्य स्थानों में जिला बाल संरक्षण अधिकारी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। जिसमें दो बाल श्रमिक कार्य करते पाये जाने पर दोनों को बाल कल्याण समिति सूरजपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
न्यायालय ने सड़क पर समय गुजारने वाले बालकों एवं भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों के चिन्हांकन के साथ ही बाल श्रमिक एवं अपशिष्ट संग्राहक (कचरा बिनने वाले) बच्चों के अभियान हेतु आदेश दिया गया था। जिसमें जिले में कलेक्टर आदेश जारी कर 25 दिसम्बर से जनवरी तक अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। पुलिस विभाग के संबंधित थाने से सब इंस्पेक्टर सहायक सब इंस्पेक्टर श्रम विभाग से श्रम निरीक्षक, महिला बाल विकास विभाग से परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, जिला बाल संरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता, आउटरिच वर्कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रतिनिधि, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के प्रतिनिधि, चाईल्ड लाइन टीम को संयुक्त रूप से कार्यवाही करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

परिपालन में समस्त विभागों की संयुक्त टीम के अभियान चलाया जिसमें बोरवेल में काम करने वाला 1 बालक एवं भवन निर्माण में काम करने वाला 1 बालक को चिन्हाकन कर उसे रेस्क्यू किया गया तथा उन्हें बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया गया। श्रम विभाग के श्रम कल्याण अधिकारी श्री रमेश साहू से संबंधितों के खिलाफ मौके पर प्रकरण बनाया और उनके विरुद्ध कार्यवाही की।

उक्त अभियान में जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल संरक्षण अधिकारी अखिलेश सिंह, सामाजि कार्यकर्ता अंजनी साहू आउटरिच वर्कर पवन धीवर, सेक्टर सुपर वाईजर धनेश्वरी मराबी थाना रामानुजनगर से सहायक उप निरीक्षक क्षेत्रपाल सिंह, आरक्षक देवचन्द्र पाण्डेय, आरक्षक दिनेश यादव, महिला आरक्षक समिता सिंह, चाईल्ड लाईन से शोभनाथ राजवाड़े एवं कुमारी शीतल सिंह उपस्थित थे।

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