वारवेट वायर बिना सप्लाई किए 29,10900 रुपए का भुगतान, न्यायालय के आदेश के बाद केस दर्ज
बलरामपुर।बलरामपुर जिले के वन मंडलाधिकारी के द्वारा मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी प्रोपाइटर नवीन बंसल सदर रोड अंबिकापुर को सीएसआईडीसी पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रमांक 322011600004, दिनांक 16 जनवरी 2022 को विभागीय मद से सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पद्न कार्य में सुरक्षा कार्य हेतु 36250 किलोग्राम वारवेट वायर का प्रदाय करने हेतु आदेश दिया गया था एवं आदेश क्रमांक 322020500015 दिनांक 5 फरवरी 2022 को कैंपर मद से हाईटेक नर्सरी में सुरक्षा कार्य हेतु 6912 किलोग्राम चैनलिंक का प्रदाय आदेश जारी किया गया था। जिसमें दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा मात्र 5050 किलोग्राम चैन लिंक फैंस प्रदाय किया गया तथा 1862 किलोग्राम चैन लिंक फैंस आदेश के अनुसार प्रदाय नहीं किया गया जबकि दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा आदेशित मात्रा का पूर्ण भुगतान प्राप्त कर लिया गया था जिसके संबंध में वन मंडलाधिकारी बलरामपुर के द्वारा दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी अंबिकापुर को दिनांक 8 अगस्त 2022 को पत्र क्रमांक 1830 लिखा गया तथा 1862 किलोग्राम चैन लिंक फैंस प्रदाय करने हेतु बोला गया लेकिन उसके बाद भी दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा सामग्री प्रदान नहीं किया गया जिसके कारण दिनांक 20 अगस्त 2022 एवं 17 अक्टूबर 2022 को भी वन मंडलाधिकारी बलरामपुर वन मंडल के द्वारा पत्र लिखकर सामाग्री प्रदाय किए जाने का निर्देश दिया गया लेकिन उसके उपरांत भी दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा शासन से राशि प्राप्त करने के बाद भी सामग्री प्रदाय नहीं किया गया तथा शासकीय राशि का गबन दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा वन मंडल के डीएफओ लक्षण सिंह के साथ मिलकर किया गया तथा सामग्री दिए बगैर ही फर्जी बिल बाउचर प्रस्तुत कर लाखों रुपए की राशि आहरण कर लिया जिसमें मेसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर के अलावा डीएफओ लक्षण सिंह के द्वारा राशि भुगतान किया था। क्योंकि किसी भी सामग्री को प्रदाय करने के उपरांत ही संबंधित वन परीक्षेत्राधिकारी एवं उप वन मंडलाधिकारी के द्वारा सामाग्री प्रदाय करने के संबंध में एनओसी प्रदाय किया जाता है तथा हस्ताक्षर कर वन मंडलाधिकारी को प्रदाय किया जाता है इसके बाद राशि का भुगतान किया जाता है लेकिन दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर को दो बिल में कुल राशि 29,10 900 रुपए का भुगतान संबंधित लक्षण सिंह वन मंडलाधिकारी के द्वारा बिना जांच पड़ताल किए कर दिया गया एवं शासन के साथ धोखाधड़ी एवं चीटिंग की गई तथा शासकीय राशि का गबन सुनियोजित तरीके से किया गया जो कि आपराधिक कृत्य है जिस के संबंध में दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी सदर रोड अंबिकापुर के प्रोपराइटर एवं लक्षण सिंह वन मंडलाधिकारी के विरुद्ध शासकीय राशि गबन करने तथा फर्जी बिल वाउचर बनाने के संबंध में डीके सोनी अधिवक्ता के द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी बलरामपुर के न्यायालय में धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद पेश किया गया एवं एवं दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी तथा कूट रचित दस्तावेज तैयार करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 409 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध करने के लिए न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायाधीश दीपक कुमार शर्मा के द्वारा दिनाक 5/7/23 को आदेश दिया था की थाना प्रभारी बलरामपुर शिकायतकर्ता के आवेदन पर प्रथम सूचना पर दर्ज करते हुए अन्वेषण कर अभियोग पत्र पेश करे, इसके आधार पर बलरामपुर थाना के द्वारा दिनाक़ 2/8/23 को अपराध क्रमांक 88/2023 अंतर्गत धारा 409 भादवीं के तहत केस दर्ज किया।