रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने IPS अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह (बैच 1994) को सेवाओं पर बहाल कर दिया है। यह निर्णय भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 30012/01/2016-IPS-II दिनांक 20 जुलाई 2023 और राज्य शासन के आदेश दिनांक 21 जुलाई 2023 के तहत लिया गया है।


इससे पहले, गुरजिंदर पाल सिंह को अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(3) के अंतर्गत सेवा से हटाया गया था। इस आदेश के खिलाफ सिंह ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), मुख्य बेंच, नई दिल्ली में चुनौती दी थी।CAT ने अपने निर्णय में 30 अप्रैल 2024 को भारत सरकार के 20 जुलाई 2023 के आदेश को निरस्त कर दिया और राज्य सरकार से IPS GP सिंह को उनके सभी लाभों और अधिकारों के साथ पुनः सेवा में लेने का निर्देश दिया। इसके बाद, गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन ने उन्हें सेवा पर पुनः बहाल कर दिया है। इस फैसले से गुरजिंदर पाल सिंह को उनके पूर्व के सभी लाभ और अधिकार बहाल हो गए हैं।

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