रायपुर: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भांति सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया जाता है । राज्य शासन द्वारा शासकीय कार्यालयों के कार्यावधि के संबंध पूर्व में जारी आदेश को अधिकमित करते हुए राज्य के मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु कार्यावधि सुबह 10:00 बजे से सायं 05:30 तक निर्धारित किया जाता है। कार्यालयीन अवधि में भोजन अवकाश पूर्व की भांति रहेगा ।

देखे आदेश

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