बलरामपुर:धान खरीदी में अनियमितता बरतने व शासन को आर्थिक क्षति पहुचाने पर प्रभारी तहसीलदार रामानुजगंज को संभाग आयुक्त सरगुजा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों द्वारा अन्य के रकबा में धान विक्रय करने की समाचार पत्रों में उल्लेखित शिकायत पर कलेक्टर रिमिजियुस एक्का द्वारा जांच समिति गठित किया। गठित समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में यह पाया गया कि अन्य किसानों के रकबा के विरूद्ध विक्रय किये गये धान की कुल राशि 3 करोड़ 63 लाख 80 हजार 839 रूपये की आर्थिक अनियमितता कर शासन को क्षति पहुंचाई गई है। उक्त कृत्य में विष्णु गुप्ता, प्रभारी तहसीलदार(मूल पद सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख) जिला बलरामपुर-रामानुजगंज की संलिप्तता प्रथम दृष्टतया होना पाया गया है। श्री गुप्ता का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरित है। जिस पर संभाग आयुक्त श्री जी.आर. चुरेन्द्र द्वारा विष्णु गुप्ता, प्रभारी तहसीलदार रामानुजगंज को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री गुप्ता का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!