रायगढ़: अवैध उत्खनन की जांच के लिए पहुंचे आईएएस अधिकारी मयंक चतुर्वेदी और खनिज विभाग के अधिकारियों पर जेसीबी से हमला करने के आरोप में चार दोषियों को विशेष न्यायाधीश जितेंद्र जैन ने 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार घटना 12 अप्रैल 2019 की रात जब रायगढ़ के तत्कालीन सहायक कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ सारंगढ़ के टिमरलगा क्षेत्र में अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायत की जांच करने पहुंचे थे। इस दौरान आरोपियों ने जेसीबी और कार का इस्तेमाल कर अधिकारियों को कुचलने का प्रयास किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 186, 149, 353, 341, 307 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (वी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
विशेष न्यायाधीश ने टिमरलगा के निवासियों कन्हैया पटेल, हरिचरण पटेल, लोकनाथ पटेल, और लालसाय निषाद को दोषी पाते हुए 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, प्रत्येक पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने घटना में प्रयुक्त जेसीबी, मोटरसाइकिल और कार को राजसात करने का भी आदेश दिया है।