रायपुर: पांच हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपी एएसआइ को नौ वर्ष बाद रायपुर की अदालत ने तीन वर्ष कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह सजा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने सुनाई। यह मामला वर्ष 2013 का है। उस दौरान एएसआइ सरस्वतीनगर थाना में पदस्थ था।
जानकारी के अनुसार, अभियुक्त बीआर वर्मा उर्फ बीजूराम वर्मा अप्रैल-2013 में सरस्वतीनगर थाना में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर था। प्रार्थी पंकज कुमार वर्मा ने शिकायत की थी 12 अप्रैल 2013 और उससे पहले आरोपी बीआर वर्मा ने लैपटाप चोरी प्रकरण दर्ज न करने के एवज में उससे 20 हजार रुपये की मांग की थी।
रिश्वत के रूप में उसे पांच हजार रुपये दिए भी थे। 20 मार्च 2013 को 1500 रुपये दिए और बाकी राशि 3500 रुपये बाद में दिए। प्रार्थी ने बातचीत रिकार्ड कर एसीबी कार्यालय रायपुर को भी इसकी जानकारी दी। इसके बाद आरोपी एएसआइ पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर जांच की गई। आरोप सिद्ध होने पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई।