सार्वजनिक कार्यक्रम एवं आयोजनों में जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति अनिवार्य

कोरिया: जिले में सार्वजनिक व्यवस्था, कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा आयोजनों के लिए जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया पर राज्य शासन ने परिपत्र जारी किया है।गृह (पुलिस) विभाग ने इस संबंध में सभी जिला दंडाधिकारियों एवं सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र जारी कर, विभिन्न संस्थाओं अथवा संगठनों द्वारा बिना पूर्वानुमति आयोजन एवं प्रदर्शन किए जाने से आम नागरिकों के रोजमर्रा के कार्यों में बाधा पहुँचने और व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होने से उत्पन्न कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए, अनुमति पश्चात ही ऐसे आयोजन किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं।
जारी परिपत्र में सार्वजनिक व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था तथा शान्ति बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी, ताकि रूट चार्ट परिवर्तन, आवागमन, बाजार व्यवस्था एवं सुरक्षा के उपाय करने तथा सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को पर्याप्त समय मिल सके। विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं को आयोजन के पूर्व निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रपत्र जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

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