मनेन्द्रगढ़: जिला मजिस्ट्रेट नरेन्द्र कुमार दुग्गा के निर्देशानुसार आज ग्राम नौदिया निवासी इन्द्रजीत पटेल, रामराज अहिरवार, राम बिहार साहू तथा ग्राम जनकपुर निवासी शजयदीप गुप्ता,रोहित मेहरा को कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 13 में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 क, ख एवं ग के अन्तर्गत परिभाषित कोलाहल और ध्वनि विस्तारक यत्रों के प्रतिबंध के बावजूद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मूलचन्द्र चोपडा, तहसीलदार भरतपुर एम. एस. राठिया, थाना प्रभारी नरेन्द्र पुजारी के द्वारा ग्रामीणों की उपस्थिति में जप्ती की कार्यवाही की गई। जब्त वाहन को थाना प्रभारी रेंद्र पुजारी के अभिरक्षा में थाना के सुपुर्द किया गया

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!