महासमुंद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर सरायपाली ब्लॉक के दो शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरायपाली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान अधिकारी के रूप में इनकी ड्यूटी लगी थी। आज सुबह इन्हें मतदान सामग्री वितरण केंद्र कृषि उपज मंडी पिटियाझर, महासमुंद में उपस्थित होना था। ये समय पर नहीं पहुंचे और कार्य में शराब का सेवन लापरवाहीपूर्वक कार्य करने की जानकारी मिली थी। इस पर तत्काल शिक्षकों का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया। जिस पर दोनों ही शिक्षक शराब सेवन किए हुए पाए गए इसके बाद निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने और शराब पीकर आने की वजह से उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जनसंपर्क अधिकारी पोषण साहू ने इसकी पुष्टि की है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि, कार्तिकेश्वर भोई प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला सुखापाली विकासखंड सरायपाली की ड्यूटी मतदान दल अधिकारी क्रमांक 1 के रूप में लगाई गई थी। कृषि उपज मंडी पिटियाझर महासमुंद में मतदान सामग्री वितरण के दौरान लापरवाही पूर्वक कार्य करने की सूचना मिली, जिस पर इसका डॉक्टरी मुलाइजा कराया गया। जिसमें कार्तिकेय भोई के द्वारा शराब का सेवन किया जाना पाया गया। उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 134 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1,2,3 का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसे देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रधान पाठक कार्तिकेश्वर भोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसी तरह से थानेश्वर प्रसाद मारकंडेय शिक्षक ई(एलबी), शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मानपुर विकासखंड सरायपाली के ड्यूटी मतदान दल अधिकारी क्रमांक 2 के रूप में लगाई गई थी। शिक्षक थानेश्वर प्रसाद मारकंडेय कृषि उपज मंडी पिटियाझर महासमुंद में मतदान सामग्री वितरण के दौरान लापरवाही पूर्वक कार्य करने की सूचना मिली, जिस पर इनका भी डॉक्टरी मुलाइजा कराया गया। जिस पर शराब का सेवन करना पाया गया। जिसे देखते हुए शिक्षक थानेश्वर प्रसाद मारकंडेय को भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने निलंबित कर दिया है।