रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत विभिन्न जिलों में संचालित हो रहे आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों के नियमित निरीक्षण और उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को जारी निर्देश में कहा गया है कि विगत कुछ समय से आश्रम शालाओं/छात्रावासों से प्राप्त हो रही विभिन्न शिकायतो को देखते हुए निर्देशित किया जाता है कि समस्त आश्रम शालाओं और छात्रावासों का नियमित अंतराल में निरीक्षण सुनिश्चित करें। इसके लिए रोस्टर बनाकर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जावे तथा इसकी सूचना स्कूल शिक्षा विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। राज्य के अंदरूनी इलाकों में स्थित आश्रम शालाओं और छात्रावासों में अधीक्षिका अनिवार्य रूप से पदस्थ रहनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पदस्थ अधीक्षिका उस स्थान पर निवास कर रही हो।
कलेक्टर और पुलिस अधिक्षक से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने जिले के आश्रम-छात्रावासों में महिला होमगार्ड की ड्यूटी लगाए और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आश्रम शालाओं-छात्रावासों में नियमित मेडिकल चेकअप अनिवार्य रूप से होता रहे। आवश्यकता अनुसार बच्चों की काउंसिलिंग की व्यवस्था भी कराई जाए। प्रत्येक माह में जिले के अधीक्षको की नियमित बैठक आयोजित करें और आश्रम शालाओं-छात्रावासों की समीक्षा समय-सीमा की बैठक में भी करें। जब भी क्षेत्र के दौरे पर हों तो आश्रम शालाओं-छात्रावासों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। स्थानीय स्तर पर निराकृत होने वाली समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए। राज्य स्तर से निराकृत होने वाले समस्याओं से तत्काल स्कूल शिक्षा विभाग को अवगत कराएं।