रायपुर: प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों में ‘अंग्रेजी‘ में अधिसूचित जाति को मान्य किए जाने के संबंध में सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि अपने कार्यालयों में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रकाशित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अंग्रेजी में अधिसूचित जाति नामों की सूची अनिवार्य रूप से चस्पा करें, ताकि आवेदनकार्ताओं और आमजनों में भ्रांति खत्म हो सके। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि चूंकि सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार द्वारा जारी किए जाते हैं। अतः अंग्रेजी में अधिसूचित जाति नामों की सूची अनिवार्य रूप से चस्पा की जाए।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार जाति प्रमाण पत्रों में ‘अंग्रेजी‘ में अनुसूचित जाति को मान्य करने के संबंध में पूर्व में ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस निर्देश पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ‘अंग्रेजी‘ में अधिसूचित जाति का ही उल्लेख किया जाए।
इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 1 मई को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया था कि अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्य करने तथा जाति प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख किया जाए। शासन द्वारा मंत्रिपरिषद के निर्णय के परिपालन में सभी जिला कलेक्टरों को इस आशय का पत्र जारी कर दिया है।