बिलासपुर: छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति में हो रहे अनावश्यक विलम्ब को देखते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता डी.के. सोनी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में जनहित याचिका लगाकर न्यायालय को बताया कि राज्य शासन जिला उपभोक्ता आयोगों में साक्षात्कार के बाद भी अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर रही जिससे नियुक्तियों में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, जिससे कई जिला आयोगों में कोरम पूरा नहीं होने से लंबे समय से सुनवाई प्रभावित है और इससे होने वाले नुकसान को केवल पीड़ित उपभोक्ताओं को ही उठाना पड़ रहा है।

इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल की युगल पीठ ने राज्य शासन से नियुक्तिओं में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में जवाब मांगा, जिसपर राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता ने अध्यक्षों की नियुक्ति आदेश जारी होने तथा सदस्यों के मामलों में सरगुजा में अस्थाई तौर पर बैकुंठपुर के सदस्य का संलग्नीकरण किये जाने की जानकारी दी, साथ ही उन्होंने न्यायायलय को आश्वासन दिया है कि जल्द ही कानून के अनुसार स्थाई नियुक्ति कर दी जाएगी।महाधिवक्ता के आश्वासन के बाद न्यायलय के द्वारा जनहित याचिका का निराकरण कर दिया गया।

याचिका कर्ता डीके सोनी ने कहा है कि न्यायालय में जनहित याचिका के बाद एक उम्मीद बनी है कि सरगुजा सहित कई रिक्त जिला आयोगों में जल्द से जल्द स्थाई सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी, क्योंकि सरगुजा में दोनों स्थाई सदस्यों का पद लगभग 2 साल से अधिक समय से रिक्त है।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!