कवर्धा: कवर्धा जिले के कुकदुर पुलिस ने 2175 कि.ग्रा. विस्फोटक के साथ दो आरोपियों को दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से विस्फोटक पदार्थ (1) संख प्राईम (330) जिसकी मात्रा 2175 कि.ग्रा. जो 87 बाक्स में भरी हुई, (2) गेलकार्ड 11 (838) 375 मीटर एवं सेफ्टी फ्युज (425) 7.320 मीटर विस्फोटक संख प्राईम भरा हुआ, तथा घटना में प्रयुक्त वाहन क्रमांक एम.पी. 65जी.ए.- 2018 को पुलिस ने जब्त किया ।

जानकारी के अनुसार कबीरधाम जिले के थाना कुकदुर पुलिस को मुखबीर के सूचना मिली कि चिल्पा अनुपपुर (म.प्र.) से वाहन क्र. एम.पी. 65 जी.ए.- 2018 में विस्फोटक सामाग्री संख प्राईम पंडरिया से बजाग मार्ग में परिवहन किया जा रहा है। कि सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना प्रभारी कुकदुर के द्वारा उक्त सूचना से जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को अवगत कराया गया। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी कुकदुर निरीक्षक सावन सारथी के द्वारा पुलिस टीम गठित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना कुकदुर के सामने नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। मुखबीर के सूचना अनुसार वाहन क्र. एम.पी. 65 जी.ए.- 2018 के आने पर वाहन को रोककर चालक का नाम पता पुछने पर अपना नाम राकेश कुमार सिंह पिता हिरेन्द्र कुमार सिंह उम्र 22 साल साकिन अम्गाव थाना लुन्ड्रा जिला सरगुजा (छ.ग.) का निवासी होना बताया गया तथा वाहन की चेकिंग गवाहों के समक्ष करने पर उक्त वाहन में विस्फोटक सामाग्री 1. संख प्राईम (330) जिसकी मात्रा 2175 कि.ग्रा. जो 87 बाक्स में भरी हुई, 02. गेलकार्ड 11 (838) 375 मीटर एवं सेफ्टी फ्युज (425) 7.320 मीटर विस्फोटक संख प्राईम भरा हुआ पाया गया। जिसका पंचनामा तैयार किया गया वाहन क्र. एम.पी. 65 जी.ए. 2018 का चालक से उक्त विस्फोटक सामाग्री कब्जे एवं परिवहन के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने हेतु धारा 91 जा.फौ. का नोटिश दिया गया। जिस पर चालक के द्वारा दस्तावेज पेश करने पर पुलिस टीम के द्वारा मिलान किया गया, वाहन में विस्फोटक पदार्थ संख प्राईम (330) 45 किलो अधिक एवं बिना वरिष्ठ कार्यालय को सूचित किए बिना उक्त विस्फोटक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पाया गया जिस पर थाना कुकदुर में अपराध क्रमांक-05/2023 धारा- 9(ख),1(ख) विस्फोटक अधिनियम के तहत आरोपी (01) वाहन चालक राकेश कुमार सिंह पिता हिरेन्द्र कुमार सिंह उम्र 22 साल निवासी अम्गांव थाना लुन्ड्रा जिला सरगुजा (छ.ग.)। (02) अनुज्ञप्तिधारक जगदीश चंद्र जाट पिता मिश्रीलाल जाट साकिन नया खेड़ा तहसील हुड थाना शम्भुगढ़ जिला भीलवाड़ा राजस्थान हॉल मुकाम चिल्या थाना बालूमाड़ा जिला अनुपपुर (म.प्र.) के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार जेल भेज दिया गया है।

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