कांकेर: खरीफ वर्ष 2023 हेतु खेती कार्य मे उपयोग होने वाले खाद बीज उर्वरक कीटनाशी एवं रसायनों का गुणवत्ता जांच करने एवं कृषकों को उच्च गुणवत्ता युक्त रासायनिक उर्वरक कीटनाशी खरपतवार नाशी दवाई एवं अन्य कृषि कार्य मे उपयोग होने वाली अदान सामग्रियों को निर्धारित दरों पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय उड़न दस्त दल के अधिकारी रितेश मोरघरे सहायक संचालक कृषि संचालनालय कृषि रायपुर छत्तीसगढ़ एवं सीआर भास्कर सहायक संचालक कृषि कांकेर के द्वारा विकासखंड भानुप्रतापपुर के अंतर्गत आने वाले निजी कृषि केंद्र कोरर में संचालित मां भगवती कृषि केंद्र एवं माधव कृषि सेवा केंद्र कोरर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मां भगवती कृषि केंद्र कोरर में कई अनिमियता पाई गई, जिसमें मूल्यप्रदर्शन बोर्ड का उपयोग नहीं किया जाना, दवाई का स्कंद व विवरण तैयार नहीं करना, फर्म द्वारा बिल में कृषकों का हस्ताक्षर न लेना, लायसेंस की मूल प्रति उपलब्ध नहीं कराया जाना, जो कि कीटनाशी अधिनियम 1968 नियम 1971 के तहत उलंघन करते हुए व्यापार में संलग्न पाया गया। इसके अलावा दुकान परिसर में कालातीत दवाई हरित क्रॉप ग्रीन लाइफ क्रॉप प्रोडक्शन 12 बाल्टी तथा वरदान बायोस्टेट 7 बाल्टी बायोस्टिमुलेन्ट का भंडारण बिना उर्वरक अनुसंशित के पाए जाने पर जब्ती प्रकरण बनाया गया। नियमों का अवहेलना करने के वजह से कारण बताओ नोटिस जारी भी किया गया। उसके उपरांत उड़नदस्ता टीम द्वारा माधव कृषि केंद्र कोरर का निरीक्षण किया गया, जिसमें उक्त फर्म द्वारा पीसी जुड़वाए बिना तीन साल से अवैध रूप से कीटनाशक का भंडारण व बिक्री करना पाया गया, जिससे मौके पर टीम द्वारा तत्काल माधव कृषि सेवा केंद्र को सील बंद की कार्यवाही की गई। इसके अलावा दुर्गा ट्रेर्ड्स का दुकान सह गोदाम में बायोस्टिमुलेट नर्मदा फास्फेट लिमिटेड हरदी बिलासपुर का उर्वरक लाइसेंस में बगैर जुड़वाए विक्रय करते पाया गया, जिसका जप्ती प्रकरण बनाया गया। उड़नदस्ता टीम की छापेमार कर्यवाही के दौरान उर्वरक एवं कीटनाशी निरीक्षक निरंजन नरेटी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आशीष साहू उपस्थित थे।

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