![court2-51357c7f676ff_l](https://i0.wp.com/www.cgmp.co.in/wp-content/uploads/2023/05/court2-51357c7f676ff_l.jpg?resize=260%2C220&ssl=1)
![](https://www.cgmp.co.in/wp-content/uploads/2024/06/picsart_24-06-28_16-32-10-7591370341123526656217.jpg)
कोरबा: विवाद होने पर किशोरी ने रस्सी से गला घोंट कर प्रेमी की हत्या कर दी। मामले में विशेष बालक न्यायालय (एफटीसी) ने किशोरी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
मामला करतला थाना अंतर्गत 25 जुलाई 2020 का है। इस क्षेत्र में निवासरत मंगतराम राठिया का एक किशोरी के साथ प्रेम संबंध था। घटना दिनांक को मंगतराम व किशोरी एक परिचित श्रवण प्रजापति की झोपड़ी में जाते हैं। वहां किसी बात को लेकर दोनों के मध्य विवाद हो जाता है। गुस्से में आकर किशोरी ने प्लास्टिक की रस्सी से मंगतराम में फंसा कर खींच कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपित किशोरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक रामकुमार मौर्य ने बताया कि मामला अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) में विचाराधीन थी। अपर सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी ज्योति अग्रवाल ने सुनवाई के बाद किशोरी को धारा 302 के तहत दोषी पाया और 14 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।