रायपुर: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में आर.टी.ई.पोर्टल के माध्यम से भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में प्रवेश की कार्यवाही के लिए समय-सारिणी जारी कर दी है। प्रवेश प्रक्रिया का प्रथम चरण 01 मार्च 2024 से प्रारंभ होगा। संचालक लोक शिक्षण ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग और जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रवेश के संबंध में समय-सारिणी के अनुसार कार्य संपादित करने के निर्देश दिए हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संबंधित अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में भी इस कार्यालय द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया और ऑनलाइन पद्धति के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत नोडल अधिकारी की जानकारी, क्षेत्र का निर्धारण, मान्यता संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना, आरक्षित सीटों का निर्धारण, प्रवेश एवं सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करना, आवेदन पत्रों की समीक्षा तथा प्रचार-प्रसार, आबंटन प्रक्रिया, शुल्क की प्रतिपूर्ति व प्रक्रिया के लिए समय-सारिणी का ध्यान रखा जाए।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षा के अधिकार के तहत निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार स्कूल प्रोफाईल अपडेट कार्य 01 फरवरी 2024 से 28 फरवरी तक होगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन का कार्य 01 फरवरी 2024 से 28 फरवरी तक किया जाना है। प्रथम चरण में छात्र पंजीयन आवेदन 1 मार्च से 15 अप्रैल तक होगा। नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच 18 अप्रैल से 17 मई तक की जाएगी। लॉटरी एवं आबंटन 20 मई से 30 मई तक होगा और स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया 01 जून से 30 जून तक की जाएगी।
इसी प्रकार द्वितीय चरण में प्रवेश की प्रक्रिया 01 जुलाई से 2024 से प्रारंभ होगी। नवीन स्कूल पंजीयन आवेदन कार्य 15 जून से 30 जून तक होगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन 15 जून से 30 जून तक किया जाएगा। छात्र 01 जुलाई से 8 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। नोडल अधिकारियों द्वारा 9 जुलाई से 15 जुलाई तक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। लॉटरी एवं आबंटन की कार्यवाही 17 जुलाई से 20 जुलाई तक होगी और स्कूल दाखिला प्रक्रिया 22 जुलाई से 31 जुलाई तक की जाएगी