कोरबा। प्रदेश कांग्रेस के सचिव विकास सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके विरुद्ध दर्ज एक आपराधिक प्रकरण में विशेष न्यायालय ने अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। यह आवेदन खारिज होने के बाद विकास सिंह की गिरफ्तारी के आसार बढ़ गए हैं।
न्यायालयीन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक विकास सिंह के विरुद्ध कोरबा जिले के थाना दीपका में अपराध क्रमांक 75/ 2020 पर धारा 354 क(1)(2),354 घ, 506, 509 भादवि तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3,2,5 क, के तहत अपराध दर्ज कराया गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर इसे विवेचना में लिया गया। विचारण पश्चात मामला न्यायालय में पेश किया गया है। इस प्रकरण में विकास सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत के लिए धारा 438 के तहत आवेदन विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। विशेष न्यायाधीश (एक्ट्रोसिटी) डी एल कटकवार के द्वारा अग्रिम जमात का आवेदन खारिज कर दिया गया।
विशेष न्यायाधीश ने केस डायरी के साथ संलग्न आरोपी विकास सिंह के विरुद्ध पूर्व में दर्ज अपराधों की सूची को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह आदतन आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। एक्ट्रोसिटी एक्ट के अपराध में अग्रिम जमानत देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज किया जाता है। इस तरह मामले में विकास को अपेक्षित राहत नहीं मिली है।